Say No to Discrimination - Hindi
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पक्षपात को मना करें
इसे न सहें। औरों द्वारा किए
गए पक्षपात को नज़रअंदाज़ न करें।
शिकायत करें – गोपनीय सलाह लें
NSW में निम्नलिखित कारणों से आपके विरूद्ध पक्षपात करना (आपके साथ अनुचित व्यवहार करना) ग़ैर-क़ानूनी हैः
- आयु
- विकलांगता
- समलैंगिकता
- वैवाहिक या घरेलू स्थिति
- जाति
- देख-भाल कर्ता होने की ज़िम्मेदारियाँ
- लिंग (इसमें स्तन-पान कराना व गर्भवास्था भी शामिल है)
- हिजड़ा होना
यह क़ानून निम्नलिखित स्थितियों में लागू होता है:
- जब आप नौकरी के लिए आवेदन करते हैं
- काम पर
- जब आप घर या अपार्टमेंट किराए पर लेते हैं
- सरकारी स्कूल, कॉलेज या विविालय में
- जब आप किसी दुकान, बैंक, अस्पताल, होटल, रजिस्टर्ड क्लब, मनोरंजन स्थल व खेल-कूद की सुविधा जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं।
पक्षपात विरोधी बोर्ड (Anti-Discrimination NSW) आपको निःशुल्क गोपनीय सलाह दे सकता है।
फ़ोन (02) 9268 5544 या सिडनी से बाहर के लोगों के लिए 1800 670 812, और यदि आपको दुभाषिया चाहिए तो पहले 131 450 पर फ़ोन करें। इमेलः adbcontact@justice.nsw.gov.au
शिकायत करने का फ़ार्म डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट www.antidiscrimination.justice.nsw.gov.au देखें। आप शिकायत अपनी भाषा में भी कर सकते हैं।